आरटीई में प्रवेश नहीं देने वाले 24 स्कूलों की एनओसी रद्द करने की सिफारिश
अंतिम चेतावनी पत्र 8 अगस्त को दिया गया
जयपुर: आरटीई के तहत पीपी 4 और पीपी 5 कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतना प्रारंभ कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने निदेशालय से जयपुर के 24 निजी स्कूलों की एनओसी निरस्त करने की सिफारिश की है। प्रवेश नहीं देने की शिकायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इन स्कूलों को नोटिस थमाया था। बार बार नोटिस के बाद भी निजी स्कूलों ने नोटिस की अवहेलना की तो अब डीईओ कार्यालय ने निदेशालय से इन स्कूलों की एनओसी निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। उधर, निजी स्कूलों ने शिक्षा विभाग की इस सिफारिश को गैर कानूनी बताया है।
अंतिम चेतावनी पत्र 8 अगस्त को दिया गया
डीईओ कार्यालय की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सत्र 2023-24 में सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त इन 24 स्कूलों में पीपी 4 और पीपी 5 कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया गया। इस मामले में इन स्कूलों को कई नोटिस थमाए गए। अंतिम चेतावनी पत्र 8 अगस्त को दिया गया। इसके बावजूद इन स्कूलों ने आरटीई एक्ट की अवहेलना करते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया। इन स्कूलों ने विभागीय निर्देशों की अवहेलना कर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 का उल्लंघन किया है। इसलिए इन स्कूलों की एनओसी वापस ली जाए, ताकि निजी स्कूलों को सबक मिल सके।