अधिग्रहित वाहनों को निर्धारित समय पर नहीं लाने पर होगी आर.सी. एक माह के लिए निंलबित

Update: 2024-04-23 05:31 GMT
बांसवाड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी को दिए गए सख्त निर्देशों की पालना में सभी अधिग्रहित वाहनों यथा- बसें, मिनी बसें, ट्रक, मिनी ट्र वह हल्के मोटर वाहन जैसे बोलेरों, मार्शल, क्रुजर आदि वाहनों को निर्धारित समय पर निर्धारित स्थानों पर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी आर.सी. एक माह के लिए निलंबित कर दी जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी एन.एन. शाह ने बताया कि अधिग्रहित वाहनों के प्रशासन द्वारा अधिग्रहित फॉर्म जारी किये जा चुके है, ऐसे सभी वाहन स्वामियों को उनके अधिग्रहण फॉर्म में वर्णित तिथि को कॉलेज ग्राउण्ड या पुलिस ग्राउण्ड जहां पर वाहन पहुंचाने हेतु आदेश प्राप्त हुए वह सभी अपने वाहन साफ-सुथरी हालत में तकनीकी रूप से फिट अवस्था में पूर्ण दस्तावेज के साथ सायं 5.00 बजे तक भिलवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं की पालना करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी बांसवाड़ा को वाहन नियत समय में उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में वाहन स्वामियों की पंजीयन पुस्तिका न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम तीन माह हेतु निलंबित कर दी जाएगी।
शाह ने सभी वाहन स्वागमियों से कहा है कि अपने-अपने वाहनों को लेकर सायं 5.00 बजे अनिवार्य रूप से कॉलेज ग्राउण्ड एवं पुलिस लाईन बांसवाड़ा में अधिग्रहण फॉर्म एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
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