सरपंच एवं ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर जांच में गंभीर अनियमितता और समय पर वितरण नहीं होने पर उचित मूल्य दुकान सेन्टर भटवाड़ा के राशन डीलर शंकरलाल का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित किया गया है।
जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि राशन डीलर के विरुद्ध शिकायत जांच में सही पाई गई। राशन वितरण में गंभीर अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 धारा 3/7 एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश के उल्लघंन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लाइसेंस अग्रिम आदेश तक निलंबित किया गया है। जांच दल में प्रवर्तन निरीक्षक पुष्पेन्द्र एवं बजरंग भी शामिल थे।