दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Update: 2023-08-22 04:19 GMT

कोटा: नाबालिग से रेप के करीब तीन साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी चंद्रशेखर (24) थाना अंता जिला बारां को 20 साल के कारावास की सजा व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक राखी के समय सुसराल से पीहर आई नाबालिग को भगाकर अपने साथ ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 13 अगस्त 2020 को इटावा थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी बेटी की शादी 4 साल पहले हुई थी। 26 जुलाई को वो ससुराल से पीहर लौटी थी। वो खेत जाने को कहकर घर से निकली थी। जो वापस नहीं आई। जिसकी शिकायत इटावा थाने में दी थी। पुलिस ने उसे पकड़कर हमें सौंपा। इसके बाद बेटी को ससुराल भेज दिया था। राखी के त्योहार पर दुबारा उसे ससुराल से पीहर लेकर आए। 1 अगस्त 2020 को घर से बिना बताए निकल गई। उसकी कई जगह तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। उन्होंने शक जताया कि चंद्रशेखर के साथ उनकी बेटी जा सकती है।

शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आरोपी के ख़िलाफ़ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 17 गवाहों के बयान करवाए गए, 34 दस्तावेज पेश किए।

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