राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित, मेलों का सुव्यवस्थित प्रबंधन होगा सुनिश्चित – देवस्थान मंत्री

Update: 2023-07-19 11:09 GMT
देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुन्तला रावत ने कहा कि राज्य में मेलों के सुरक्षित आयोजन, सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक – 2023 लाया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में सम्बन्धित सभी विभागों को शामिल करते हुए एक प्रभावी प्राधिकरण और जिला समितियों का संस्थापन और गठन किया जाएगा। इनके माध्यम से मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग, परिवहन एवं ठहरने आदि की व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।
देवस्थान मंत्री बुधवार को विधान सभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक – 2023 पर चर्चा का जवाब दे रहीं थी। इससे पहले श्रीमती रावत ने विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। श्रीमती रावत ने कहा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जिला मेला समिति मेला आयोजन के आवेदन पर सात दिवस के अंदर निर्णय करेगी। साथ ही, समिति द्वारा सुव्यवस्थित प्रबंधन होने से मेलों में हादसे घटित नहीं होंगे।
देवस्थान मंत्री ने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र राजस्थान की परम्परा रही है। प्रदेश में सौहार्द्रपूर्ण माहौल, प्रेम एवं सद्भावना बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है जिनमें हर जाति, धर्म एवं वर्ग के लोग शामिल होते हैं। राज्य सरकार मेलों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करती है ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
इससे पहले विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
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