राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया
13 जनवरी को उन पर फैसला सुनाया। उचित समय लगना स्वाभाविक है लेकिन तीन महीने बहुत अधिक हैं।'
जयपुर: कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने में हो रही देरी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने मामले में विधानसभा सचिव को नया हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश पंकज मित्तल और शुभा मेहता की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. विधान सभा की ओर से अधिवक्ता महेंद्र सिंह पेश हुए। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी। राठौड़ ने खुद इस मामले में पैरवी की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में विधानसभा सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था. पीठ ने पाया कि विधायकों ने 25 सितंबर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और अध्यक्ष ने 13 जनवरी को उन पर फैसला सुनाया। उचित समय लगना स्वाभाविक है लेकिन तीन महीने बहुत अधिक हैं।'