Rajasthan राजस्थान: प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में समग्र विकास के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। इसी क्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग एवं उपहार योजना) के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन की अवधि अब एक वर्ष तक कर दी गई है। पहले यह सीमा छह माह थी, जिसे लाभार्थियों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है।
उप निदेशक समाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग मीना आर्य ने बताया कि इस योजना के तहत अब इच्छुक आवेदक विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इससे वे लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे, जो पहले आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के कारण वंचित रह जाते थे।
योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया:- उप निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदकों को विभागीय पोर्टल पर स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन को संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
योजना से जुड़ी जानकारी यहां से प्राप्त करें:- उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी अधिक जानकारी एवं दिशा-निर्देश निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, इच्छुक आवेदक उप निदेशक समाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।