राजस्थान : CM गहलोत का चुनावी मास्टर स्ट्रोक, कर्मचारियों को मिलेंगे 9-18-27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ
कर्मचारियों को मिलेंगे 9-18-27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ
जयपुर: दिसम्बर 2023 में राजस्थान विधान सभा के चुनाव होने की सम्भावना है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग द्वारा इसकी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। लेकिन राजस्थान सरकार जिस तरह से शिलान्यास, उद्घाटन और सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणाएँ करती जा रही है उससे यही संकेत मिल रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सरकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने के लिए एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक चला है। आचार संहिता लागू होने से पहले हुई कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार ने राजस्थान के सात लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब रिटायरमेंट से पहले सरकारी कर्मचारी को 3 प्रमोशन मिलेंगे। कर्मचारियों को 9-18-27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ मिलेंगे। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण करने पर एसीपी योजना के तहत पदोन्नति का वित्तीय लाभ मिलेगा। यह प्रावधान वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान सम्बन्धी आदेश की तर्ज पर किया गया है। यह बदलाव राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए भी होगा।
वर्ष 1992 से पहले थी यह व्यवस्था, ACP में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में आई कमी
वर्ष 1992 से पहले कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठा वेतन आयोग लागू किया गया। तब केंद्र सरकार ने अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) को संशोधित कर लागू किया।
ACP के तहत 10, 20, 30 साल की सेवा पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया था। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू करते समय सिलेक्शन स्केल की जगह अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) की व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत कर्मचारियों को 9, 18, 27 और स्टेट सर्विस को 10, 20, 30 साल की सेवा पूरी होने पर एक हायर पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से ACP में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में कमी आ गई।
अब पुन: मिल सकेगा पदोन्नति पद का पे-लेवल
सीएम अशोक गहलोत ने ACP में दोबारा संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कर्मचारियों को 1992 में मंजूर की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। अब नई व्यवस्था में पदोन्नति पद का पे-लेवल प्राप्त हो सकेगा।