राजस्थान बना न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला पहला राज्य
राजस्थान न्यूज: विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 को पारित कर दिया है। इसी के साथ राजस्थान इस विधेयक को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक साल में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। यह विधेयक शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। यह विधेयक विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए सामाजिक पेंशन को कानूनी अधिकार भी बनाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक वीडियो संदेश में कहा कि न्यूनतम गारंटी आय कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
यह अधिनियम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल के दौरान बनाए गए चार कानूनों - सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भोजन का अधिकार अधिनियम और मनरेगा - पर है। विधेयक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध लोगों, विशेष रूप से विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन का वादा किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल 15 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा। बुजुर्ग, विधवा, विकलांग सहित सभी श्रेणियों की पेंशन को 15 फीसदी तक बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक होने को लेकर अब अशोक गहलोत सरकार सख्त हो गई है। राज्य में अब पर्चे लीक करने वालों को उम्रकैद की सजा मिलेगी।पहले पर्चे लीक करने वालों को कम से कम पांच साल और अधिकतम दस साल की सजा कानून में प्रावधान था। अब गहलोत सरकार ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा के प्रावधान का संशोधित विधेयक विधानसभा में पारित करवाया। अब यह कानूनी रूप लेगा।