राजस्थान: जालोर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, 20 हजार रुपए जुर्माना
जेसीबी लगाने आता था, जिसने 22 फरवरी को उसकी नाबालिग बेटी का जबरन अपहरण कर लिया.
जयपुर: जालोर में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि नाबालिग की मां ने भादराजून थाने में 23 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 21 फरवरी की सुबह मायके चली गयी थी. फिर घर पर अकेले।
उमरैन जिला अलवर निवासी सुरेश कुमार उर्फ कार्तिक यादव हरिराम (लड़की के पिता) के घर पिछले 7-8 साल से जेसीबी लगाने आता था, जिसने 22 फरवरी को उसकी नाबालिग बेटी का जबरन अपहरण कर लिया.