एनडीपीएस मामले में दोषी साबित, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Update: 2023-07-20 14:18 GMT
हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ नशीली गोलियों की तस्करी मामले में एनडीपीएस कोर्ट न्रे दो आरोपियों पर दोष साबित होने के बाद उन्हें सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार 23 जुलाई 2019 को थानाधिकारी पुलिस थाना तलवाड़ा द्वारा रोही मेहरवाला में पहुंचकर नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसमें बलकरण सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी वार्ड नंबर 8, किशनपुरा दिखनादा एवं गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र जगजीत सिंह निवासी ढाणी रोही चक 14 एचएमएच कोहला सवार मिले। इनके पास से सात खुले पत्तों में पारवोरिन स्पास कैप्सूल भरे हुए मिले। इस प्रकार सभी डिब्बों के पत्तों में कुल 670 पारवोरिन स्पास कैप्सूल थे। जो सभी एनडीपीएस घटक के होने पाए गए। इसके संबंध में बलकरण सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी के पास कोई परमिट/लाइसेंस इत्यादि नहीं होने से उसके विरुद्ध पुलिस थाना तलवाड़ा में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दोषी बलकरण सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी के विरुद्ध चालान अंतर्गत धारा 8/22, 25 एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल आठ गवाह परीक्षित करवाए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद बुधवार को न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार ने इस मामले में फैसला सुनाया। मुलजिमान बलकरण सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी वार्ड नंबर 8, किशनपुरा दिखनादा एवं गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र जगजीत सिंह निवासी ढाणी रोही चक 14 एचएमएच कोहला को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने बाबत धारा 8 /22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की। कोर्ट ने दोषी बलकरण सिंह एवं गुरप्रीत सिंह उर्फ ज्ञानी को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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