Dungarpur जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान कराने के लिए निषेधाज्ञा जारी
Dungarpur डूंगरपुर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप चुनाव-2024 के तहत शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से कराए जाने व विधानसभा चौरासी के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आंतक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समाप्त होने वाली 48 घंटो की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से निर्वाचन प्रचार क्रियाकलाप रोक दिए जाते है। हालांकि मतदान क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व गैर कानूनी, अवैधानिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि नहीं हो पाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अंकित कुमार सिंह ने बताया कि डूंगरपुर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 की निरन्तरता में निषेधाज्ञा घोषित की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि मतदान समाप्ति पूर्व 48 घंटे की अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। इस 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति समूह द्वारा विधि विरूद्व जमाव, जनसभा करने अथवा उसमें भाग लेना पूर्णयता प्रतिबंधित रहेगा। दिनांक 11 नवम्बर (सोमवार) सायं 6 बजे से 13 नवम्बर (बुधवार) सायं 6 बजे तक (मतदान समाप्ति तक) की अवधि के दौरान सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए है जो मतदान क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। इस अवधि में द्वार से द्वारा भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा। मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल की ओर से मतदान सहायता केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस को कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगर न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।