डूंगरपुर जल के बकाया बिलों में पूर्व परामर्श, 15 प्रकरणों का त्यागपत्र देकर निपटारा
जल के बकाया बिलों में पूर्व परामर्श
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। डूंगरपुर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर भवन में 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में पूर्व वाद के 68 प्रकरणों में जिला विधिक सेवा कार्यालय बुधवार को। प्राधिकरण में काउंसलिंग की गई। इसमें आपसी समझ से 15 मामलों का निपटारा किया गया।
उपभोक्ताओं ने जल शुल्क प्रभार की बकाया राशि सौंपकर अपने विवाद का समाधान किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकर ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त शहरी एवं ग्रामीण पेयजल के सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को 31 दिसम्बर 2021 तक बकाया जल शुल्क के विरूद्ध बकाया राशि पर ब्याज एवं जुर्माना राज्य की योजनाएं। 30 जून तक एकमुश्त जमा पर 100% छूट दी गई है। इस संबंध में उपभोक्ता अपने जल शुल्क के विरूद्ध बकाया राशि जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।