पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई

Update: 2022-07-19 14:36 GMT

अजमेर कोर्ट रूम न्यूज़: राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर जिले से सामने आ रहीं है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने आज 17 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया। जज ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 61 हजार का आर्थिक दंड लगाया। जज ने अपने फैसले में कहा कि समाज में बालिकाओं के प्रति बढ़ते यौन शोषण के अपराध को देखते हुए आरोपी से नरमी बरतना उचित नहीं है। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 4 अगस्त 2020 को मांगलियावास थाने में 17 साल की नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी उनकी बेटी को मोनू सिंह नाम का युवक बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 अक्टूबर 2020 को नाबालिग को दस्तियाब किया। जिसने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया है। जिसके बाद मांगलियावास थाना पुलिस ने 9 अक्टूबर 2020 को आरोपी देवपुरा गांव निवासी मोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस लगात्तार इस मामले में सबूत कोर्ट के सामने पेश कर रहीं है। इस मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने 16 गवाह और 34 दस्तावेज के साथ डीएनए, एफएसएल की रिपोर्ट पर फैसला सुनाते हुए आरोपी मोनू सिंह को 20 साल कठोर कारावास और 61 हजार का आर्थिक दंड लगाया। जज ने अपने फैसले में कहा कि समाज में बालिकाओं के प्रति बढ़ते यौन शोषण के अपराध को देखते हुए आरोपी के खिलाफ नरमी बरतना उचित नहीं। ऐसे आरोपी को कठोरतम सजा मिलना आवश्यक है। 

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