धौलपुर। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने सरमथुरा पुलिस थाने पर दर्ज हुए 11 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और उसके परिजनों के साथ मारपीट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं साथ ही 51 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के सरमथुरा पुलिस थाने पर एक परिवादी ने 18 नवम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमे उसने बताया कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पुत्री 13 नवंबर 19 को शाम के वक्त बाजार से अपने घर आ रही थी तो रास्ते में तीन लडको ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की.
नाबालिग लडको के चंगुल से छूट कर अपने घर में घुसने लगी तो एक लडके ने नाबालिग का हाथ पकड़ कर उसे खींच लिया. नाबालिग के चिल्लाने पर घर में मौजूद उसके मां और भाई उसे बचाने के लिए बाहर आये तो तीनो लडको ने मां और भाई की बेरहमी से मारपीट कर दी. हमले में मां और भाई गंभीर घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान दोनों लडको को बाल अपचारी मान कर उन्हें निरुद्ध कर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष पेश किया.
जबकि आरोपी कल्ला उर्फ़ कल्याण को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है. मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 22 गवाह पेश किए प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज आरोपी कल्ला उर्फ़ कल्याण को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई है वही 51 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.