पोक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से रेप और मर्डर करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

Update: 2022-12-22 11:29 GMT
झालावाड़। झालावाड़ की पोक्सो कोर्ट 2 ने नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने 25 गवाह व 63 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए. इसके आधार पर विशेष न्यायाधीश महावीर प्रसाद ने आरोपी को सजा सुनाई।
लोक अभियोजक लालचंद मीणा ने बताया कि 12 दिसंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने पगड़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि मेरी 8 साल की बेटी तीसरी क्लास में पढ़ती थी, जो मेरी ससुराल में रहती थी। 11 दिसंबर को शाम 6 बजे ससुराल मगलियाखेड़ी से फोन आया कि आपकी बेटी नहीं मिली। इस पर वह अपनी ससुराल पहुंचा और आसपास के इलाके में उसकी तलाश की। इस दौरान मनोहर सिंह के सरसों के खेत में उनकी पुत्री का शव मिला।
आरोपी दशरथ सिंह उसी शाम से ही अपनी ससुराल में शराब पीकर घूम रहा था, इसलिए मुझे शक है कि आरोपी ने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबा कर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया।

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