ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खुलेंगे पेट्रोल पम्प— पेट्रोलियम मंत्रालय ने नियमों में किया संशोधन
रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मेघराज सिंह रतनू ने सोमवार को बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पेट्रोल पम्प डीलरशिप के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा आवेदन करने पर पेट्रोल पम्प आवंटन में आरक्षण निर्धारित किया गया है। इससे अब ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पेट्रोल पम्प डीलरशिप की राह आसान हुई है।
श्री रतनू ने बताया कि इच्छुक ग्राम सेवा सहकारी समितियां डीलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27 सितम्बर, 2023 तक आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। अब तक 5 हजार 554 समितियों को ऑन बोर्ड कर दिया गया है। जिसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समितियां लगभग 300 सेवाऐं ग्राम स्तर तक दे पाएंगी।
उन्होंने बताया कि अब ग्राम सेवा सहकारी समितियां पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, जन औषधि केन्द्र, हवाई टिकट,बीमा एवं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर सकेंगी। प्रदेश की समस्त पैक्स को कम्प्यूटराइज्ड किये जाने हेतु राज्य सरकार के सहयोग से हार्डवेयर एवं डिजिटाइलजेशन तथा सिस्टम इन्टीग्रेटर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
श्री रतनू ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन हो। इसके लिए अभी तक 2007 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इन नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 4 लाख से अधिक किसान जोड़े गये हैं।