प्रतापगढ़ । लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान राजस्थान राज्य में मतदान के द्वितीय चरण की तिथि 26 अप्रेल को निजी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंजलि राजोरिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपय तक का जुर्माना दण्डनीय होगा।
यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। उन्होंने बताया कि इन प्रावधानों के अनुसार समस्त लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के साथ ही ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है, किन्तु उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रेल (यथानिर्धारित) के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको सवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें। यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवेहलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत करवाया जा सकता है।