लोकसभा आम चुनाव-2024 नहीं ठहर सकेंगे बाहरी राजनीतिक व्यक्ति

Update: 2024-04-06 12:18 GMT
बारां । लोकसभा चुनाव के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व की अवधि में जिले के विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं हैं अथवा सांसद या विधायक नहीं है तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि 24 अपै्रल को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति की अवधि 26 अपै्रल को शाम 6 बजे तक साइलेेंस पीरियड घोषित किया गया है। इस कालावधि कोई भी बाहरी राजनैतिक व्यक्ति नहीं ठहर सकेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दल के अभियान को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ता यदि निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। अभियान समाप्त होने के पश्चात उनकी उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को प्रभावित कर सकती है। उन्हांेने बताया कि बाहरी व्यक्ति के ठहराव पर निगरानी रखने के लिए जिले के लॉज व अतिथि गृहों में रहने वाले लोगों की सूची पर निगरानी रखी जाएगी साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में जांच चौकियों पर बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी कड़ी निगाह रखी जाएगी।
Tags:    

Similar News

-->