गुड़गांव की कंपनी के निदेशक और दलालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

Update: 2022-11-19 17:41 GMT
अजमेर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर 1 सिद्धार्थ संडू ने मदनगंज थाने को गुड़गांव की किविक्सिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और 16.32 लाख रुपये की उगाही का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.
किशनगढ़ के मझेला रोड निवासी 22 वर्षीय मोहित कुमावत ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने मदनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले में की गई जांच की रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है.
अधिवक्ता राकेश शर्मा व रूपेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने एसीजेएम कोर्ट में गुड़गांव की किविक्सिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक भावेश पटेल निवासी वड़ोदरा, तरुण कुमार गोला निवासी उत्तर प्रदेश, ओमप्रकाश कुमावत निवासी रूपनगढ़, मुकेश जांगला के साथ परिवाद दायर किया था. जयपुर निवासी नंदराम प्रजापत निवासी दूदू पर धोखाधड़ी कर रुपये हड़पने का आरोप लगाया था.
मामले के मुताबिक फरवरी 2022 में दलाल ओम प्रकाश, मुकेश, नंदराम उसके घर आए और कंपनी में पैसा लगाकर डिविडेंड लेने की बात कही. उनके झूठे झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने तरुण कुमार गोला के खाते में फोन पे और गूगल पे के माध्यम से दो लाख पचास हजार रुपये जमा करा दिये. इसके बाद सभी दलालों ने शिकायतकर्ता को गुड़गांव की किविक्सिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खाते में तेरह लाख पचास हजार रुपए जमा कराने का झांसा दिया।
इस तरह सभी ने पीड़िता को झांसे में लेकर 16.32 लाख रुपये हड़प लिए। जब पीड़ित ने उनसे अपनी राशि और लाभांश की मांग की तो सभी राशि देने के लिए एक-दूसरे से बचते रहे। अंत में उन्हें राशि देने से मना कर दिया गया। जिस पर परिवाद प्रस्तुत किया गया।

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