1 अप्रेल, 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिए ऑनलाइन

Update: 2024-04-29 12:35 GMT
जालोर  । परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा 1 अप्रेल, 2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जिसके तहत निर्धारित समयसीमा में अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट नहीं लगाने वाले वाहनों के संचालित होने पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
जिला परिवहन अधिकारी जालोर छगनलाल मालवीय ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रेल, 2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाई जानी अनिवार्य की गई है जिसके अंतर्गत वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की निर्धारित की गई समयसीमा के अनुसार वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 01 अथवा 02 हैं, उनके लिए 29 फरवरी, 2024 तक व अंतिम अंक 03 अथवा 04 के लिए 31 मार्च, 2024 तक रखी गई थी। इसी प्रकार वाहन के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 05 अथवा 06 के लिए 30 अप्रेल, 2024 तक, अंतिम अंक 07 व 08 है वे 31 मई, 2024 तक तथा अंतिम अंक 09 व 00 के लिए 30 जून, 2024 तक अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने की सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जिन पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाये जाने की समय सीमा समाप्त हो चुकी हैं एवं उनके द्वारा अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगाई गई हैं, उन वाहनों के संचालित होने पर उनके विरूद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2019 के प्रावधानों व सुसंगत नियमों के तहत जांच व कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही अपने वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाने जाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://www.siam.in पर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता एवं उनके द्वारा अधिकृत डीलर द्वारा तीसरे पंजीयन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाने जाने की अधिकतम दर मय समस्त प्रभार निर्धारित किया गया है जिसके तहत दुपहिया वाहन के लिए 425 रू., तिपहिया वाहन के लिए 470 रू., चौपहिया वाहन (एलएमवी) के लिए 695 रू., मध्यम एवं भारी मोटर यान के लिए 730 रू. व ट्रेक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी संयोजन के लिए 495 रू. अधिकतम दर निर्धारित की गई है।
 
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