डूंगरपुर। जिला परिवहन कार्यालय में सभी का राजकीय कार्य 28, 29, 30 एवं 31 मार्च को चालू रहेंगे। जिला परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने बताया कि परिवहन विभाग के परिपत्र के तहत जिनके भी लाइसेंस स्लोट 1 अप्रैल एवं उसके बाद के लिए हुए हैं एवं फीस भुगतान किया जा चुका हैं एवं कार्यालय में उक्त अवकाश के दिनों में उपस्थित होकर अपना लाइसेंस संबंधित कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। ऑटोरिक्शा एवं स्कूल बसे जो बिना फिटनेस/पीयूषी/बीमा/परमिट चलती हैं, उनकी भी विशेष जांच की जा रही हैं एवं जुर्माना वसूल किया जा रहा हैं। जिला परिवहन अधिकारी अनिल माथुर ने अपील की हैं कि सभी स्कूल संचालक एवं तिपहिया वाहन संचालक बिना जुर्माना समय पर वाहनों के दस्तावेज पूर्ण कर लेवें। अन्यथा सख्त कार्यवाही करते हुए वाहनों को सीज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में पंजीकृत हल्का मोटर वाहनों पर एक बारिय कर 80 तक की छूट का प्रावधान किया गया हैं, जिसका लाभ वाहन स्वामी प्राप्त कर सकते हैं। ई-रवन्ना व खुदबुर्द हुए वाहनों पर बकाया कर वाले वाहनों पर भी राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी 2024 योजना वर्तमान में लागू है, जिसका लाभ वाहन स्वामी प्राप्त कर सकते हैं।