अब बानसूर में तंबाकू बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Update: 2023-01-06 09:54 GMT

अलवर न्यूज: नगर पालिका अध्यक्ष नीता मिश्रा की अध्यक्षता में आज बानसूर पंचायत समिति सभागार में नगर पालिका सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें एसडीएम राहुल सैनी, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, ईओ सुमेर सिंह मीणा सहित नगर पालिका सदस्य बैठक में शामिल हुए.

तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर कार्रवाई की जाएगी:

एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी अलवर द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसको लेकर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बानसूर प्रखंड में सार्वजनिक स्थानों पर जहां कहीं भी तंबाकू उत्पादों का विक्रय या सेवन किया जायेगा. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम ने बताया कि 2 जनवरी से 10 फरवरी तक 40 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके लिए नगर निगम के अधिकारियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही नाबालिग बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा:

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। जिसके लिए धारा 4 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंध नियमों को तोड़ने पर धारा 5 के तहत 1 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है। वहीं, धारा 6 के तहत नाबालिगों और शिक्षण संस्थानों के आसपास बेचने, इस्तेमाल करने पर रोक है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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