प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2023 के लिए अधिसूचना जारी

Update: 2023-07-25 12:27 GMT
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2023 हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। झालावाड़ जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चन्द मीणा ने बताया कि सोयाबीन सभी तहसीलों के पटवार मण्डल पर संसूचित किया गया है जबकि मक्का अकलेरा तहसील में पटवार मण्डल पर संसूचित किया गया है। उड़द पचपहाड़ व सुनेल तहसीलों में पटवार मण्डल पर संसूचित किया गया हैं। तहसील स्तर पर मक्का असनावर, बकानी, डग, गंगधार, पचपहाड़ एवं पिड़ावा में संसूचित किया गया है व उड़द की फसल तहसील अकलेरा, बकानी, डग झालरापाटन खानपुर पिड़ावा व रायपुर में तहसील स्तर पर संसूचित की गई है।
उक्त योजना में फसलवार बीमित राशि एवं प्रीमियम दरें
कृषकों को उड़द की फसल पर राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान पश्चात् 667.34 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि जमा करनी होगी। इसी तरह मक्का की फसल में अनुदान पश्चात् राशि 953.82, धान में 1208.22 व सोयाबीन में 837.44 रूपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम देय होगा।
इस योजनान्तर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। उसी जिले की परिधि क्षेत्र में बंटाई की भूमि ही मान्य होगी। ऋणी कृषकों के प्रीमियम बैंको द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दिये गये इंटरफेस PAY-GOV के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 है गैर ऋणी कृषकों के ऑनलाईन बीमा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
सभी गैर ऋणी कृषक अपना बीमा प्रस्ताव निकटतम सीएससी के माध्यम से अथवा बीमा कम्पनी के अधिकृत बीमा एजेन्ट के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा जमाबंदी की नवीनतम नकल स्वयं सत्यापित, स्वयं घोषणा-पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्र, प्रस्तावित फसल का बुवाई क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वयं परिवार एवं बटाई) अंकित कर, बैंक खाता पासबुक की प्रति, बटाईदार कृषक संबंधित खातेदार के द्वारा जमीन बटाई पर दी गई है का शपथ पत्र, बटाईदार कृषक के स्वयं का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण-पत्र, बटाई पर लेने वाले व देने वाले कृषक का आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करना आवश्यक हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ 2023 में ऋणी कृषकों का बीमा ऐच्छिक आधार पर किया जायेगा। अगर कोई ऋणी कृषक अपना बीमा नहीं करवाना चाहते है, तो उसे संबंधित बैंक में संपर्क कर निर्धारित प्रारूप में बीमा नहीं करने का लिखित आवेदन 24 जुलाई 2023 से पहले देना होगा। साथ ही बीमित फसलों में परिवर्तन की सूचना संबंधित बैंक व वित्तीय संस्थाओं को 29 जुलाई 2023 तक देना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिये अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता हैं।
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