पाली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, ग्वार, कपास और तिल की फसलों को बदलाव के लिए अधिसूचित किया गया है।
जिला परिषद कृषि विस्तार संयुक्त निदेशक ओमप्रकाश वर्मा ने बताया कि जिले में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। अधिकृत किया गया है. जिसका टोल फ्री नंबर 18004196116 है। योजना के तहत फसल ऋण लेने वाले ऋणी किसान, गैर ऋणी किसान एवं बटाईदार किसान (उसी जिले के निवासी) 31 जुलाई 2023 तक फसल बीमा करा सकते हैं।
फसल बीमा नहीं कराने के लिए ऋणी किसान को 24 जुलाई 2023 तक (संबंधित वित्तीय संस्थान जहां से उसने केसीसी लिया है) बीमा न कराने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे योजना में शामिल माना जाएगा और संबंधित संस्थान द्वारा उसके ऋण खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा।