कोटा: स्थाई लोक अदालत ने नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित रूफटॉप रेस्टोरेंट्स के मामले में नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए 1 अगस्त 2023 तक जवाब तलब किया है। इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने जनहित याचिका पेश करते हुए बताया कि कोटा में अवैध रूप से रूफटॉप रेस्टोरेंट्स संचालित हो रहे हैं। नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा इजाजत नहीं देने के बाद भी ये खुलेआम चल रहे हैं। रूफटॉप रेस्टोरेंट्स कोटा दक्षिण में 30 से अधिक की संख्या में कई स्थानों पर है। जिससे आसपास के लोगों परेशान होती हैं। रेस्टोरेंट्स संचालक बिना इजाजत के इस तरह के रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों का जीवन को संकट में डाला जा रहा है। गत दिनों एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना भी हो चुकी है।
कोटा दक्षिण के कई इलाकों में इसी प्रकार के रेस्टोरेन संचालित किए जा रहे हैं। याचिका में बताया गया इसके लिए फायर एनओसी से लेकर 25 प्रतिशत स्थानों पर पंजीयन फीस भी हर वर्ष नवीकरणकरण करवाने सहित अनेक औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें कोई भी संचालक पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा है। यह व्यवस्था पूरी तरह से नगर निगम दक्षिण कोटा की अनदेखी के कारण हो रही है।