एनजीटी भोपाल ने राजस्थान के जयगढ़ किले के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
वन विभाग को जयपुर के जयगढ़ किले को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की मांग की
जयपुर, (आईएएनएस) एनजीटी की भोपाल पीठ ने मंगलवार को कार्यकर्ता राजेंद्र तिवारी द्वारा जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ दायर उस मूल आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें वन विभाग को जयपुर के जयगढ़ किले को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल (सेवानिवृत्त) और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफ़रोज़ अहमद की एनजीटी पीठ ने राहत के लिए तिवारी के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया, जैसा कि उनके आवेदन में प्रार्थना की गई थी।
जयगढ़ ट्रस्ट के वकील, जयदीप सिंह ने तर्क दिया कि ऐसी याचिका एनजीटी के समक्ष विचारणीय नहीं थी और जयगढ़ ट्रस्ट वैध रूप से जयगढ़ किले के उपयोग और कब्जे में था।
इसी तरह की एक याचिका राजेंद्र तिवारी ने नाहरगढ़ किले के खिलाफ दायर की थी और एनजीटी भोपाल ने सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी।