ई-मित्र संचालक के नए निर्देश हुए जारी: अधिक फीस लेने पर लगेगा 5 हजार रुपए का जुर्माना
सीकर न्यूज़: सीकर राज्य में ई-मित्र निदेशकों और उन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं. अब निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने की स्थिति में कर्मचारी-अधिकारी प्राप्त शिकायत पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कम से कम 5 लोगों की गवाही या फीडबैक लेना होगा। अगर ई-मित्र के निदेशक दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 5 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
अब तक कम से कम एक हजार रुपए तो मिल ही जाते थे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आयुक्त आशीष गुप्ता ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं. ई-मित्र ऑपरेटरों पर न्यूनतम जुर्माना राशि भी 5 गुना तक बढ़ा दी गई है।