श्रीगंगानगर । लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में ध्वज संहिता की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाये।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में ध्वज संहिता के उपबंधों और संप्रतीक एवं नाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त दल के ध्वज का वाहनों पर प्रदर्शित किये जाने वाले बैनर, ध्वज की संख्या और आकार के संबंध में निर्देशों की पालना करनी होगी।