सिरोही। माउंट आबू में बिना प्रशासन की अनुमति के अवैध रूप से चल रहे होटल, पीजी, बंगले और गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नगर निगम प्रशासन ने आदेश जारी कर इन्हें बंद रखने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में नहीं रुकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त रामकिशोर ने माउंट आबू शहर में नगर निगम क्षेत्र में बिना प्रशासन की अनुमति के अपने स्तर पर अवैध होटल, पीजी, बंगले, गेस्ट हाउस तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है. अन्यथा प्रशासन की अनुमति के बिना अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल, पीजी, बंगले एवं गेस्ट हाउस को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं उपनियम 1978 के तहत जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ ही एक अन्य आदेश जारी करते हुए आयुक्त ने यह भी बताया है कि नगर निगम आबू पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी आवासीय व्यवसायिक होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, स्कूल, अस्पताल, संस्थान एवं शहरी विकास कर के तहत आने वाली सभी संपत्तियों को सुपुर्द किया जाएगा. नगर पालिका को 7 दिन के अंदर बैठक में उपस्थित होकर स्व-मूल्यांकन के बाद शहरी विकास कर (यूडी टैक्स) जमा करें। इसके बाद नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।