नगर निगम शहर में पोस्टर लगाने वाली संस्थाओं के खिलाफ करेगी मामला दर्ज

Update: 2022-11-10 10:28 GMT

उदयपुर न्यूज: उदयपुर में नगर निगम ने शहर की सुंदरता खराब करने के आरोप में थाने में मामला दर्ज करने का निर्णय लिया है. हाल ही में शहर के एक निजी संगठन ने अलग-अलग जगहों पर पोस्टर चिपका कर दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, इसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने संस्था के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई अन्य संगठन इस तरह से काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. आयुक्त हिम्मत सिंह बराहथ ने कहा कि सतलोक आश्रम सोजत द्वारा शहर में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम को लेकर शहर भर में कई जगह पोस्टर खराब किये गये हैं. संगठन को पत्र जारी कर उदयपुर शहर के सूरजपोल से प्रतापनगर रोड तक एक सार्वजनिक स्थान पर नगर निगम से अनुमति प्राप्त किये बिना निगम सीमा में अवैध पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग, फ्लेक्स, पैम्फलेट चस्पा कर सार्वजनिक संपत्ति को खराब किया गया है. जो राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006, राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2015 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297ए का स्पष्ट उल्लंघन है।

आने वाले दिनों में उदयपुर में कई बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। इसको लेकर निगम की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन निजी संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम की जानकारी के संबंध में शहर की सभी दीवारों और बोर्डों पर पोस्टर चिपका कर उन्हें खराब कर दिया गया है, जिससे शहर की खूबसूरती निखर रही है. भी खराब हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए इस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. निगम की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही शहरवासियों से अपील की जाएगी कि सार्वजनिक संपत्ति पर कोई बैनर पोस्टर नहीं चिपकाया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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