जयपुर: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र कुमार यादव को 12 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीडिता के बयान और मेडिकल साक्ष्य से साबित है कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है. इसके अलावा यह भी माना जाए कि उन्होंने सहमति से संबंध बनाए हैं तो भी नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया गया कि पीडिता के पिता ने 12 जनवरी 2021 को सामोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी 16 साल की बेटी एक दिन पहले मोहल्ले की दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस (Police) ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीडिता की ओर से अदालत को बताया गया कि घटना के दिन वह बाजार जा रही थी. इतने में उसके ताऊ के बेटे का दोस्त अभियुक्त मोटरसाइकिल पर आया और बाजार छोडने की बात कही. इसके बाद उसने बीच रास्ते में पीना पिलाया. जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई. इसके बाद जब उसे होश आया तो वह एक कमरे में थी और अभियुक्त ने उसे मंगलसूत्र व चूडय़िां पहना दी थी. वहीं होश में रहने के दौरान अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया और घटना की जानकारी देने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी. इसके थोडी देर बार पुलिस (Police) आकर उसे ले गई. वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. पीडिता मान चुकी है कि मोटरसाइकिल पर वे दोनों ही थे, लेकिन पीडिता ने न तो शोर मचाया और ना ही किसी की घटना की जानकारी दी. पीडिता अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.