करौली में सरकारी कर्मचारी ने नाबालिग लड़की से किया रेप, POCSO के तहत मामला दर्ज

भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Update: 2023-08-13 13:37 GMT
राजस्थान के करौली जिले में शनिवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक कर्मचारी पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है. उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के साथ-साथभारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कथित तौर पर आरोपी की पहचान सुनील कुमार के रूप में की गई है, जिसे घटना सामने आने के बाद तत्काल प्रभाव से विभाग में एक कार्यकारी अभियंता के वरिष्ठ सहायक के पद से निलंबित कर दिया गया है।
घटना करौली जिले के टोडाभीम कस्बे की है. और पुलिस ने कथित तौर पर कहा, "हम मामले की आगे जांच कर रहे हैं।"
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएचईडी के एक कार्यकारी अभियंता किरोड़ी लाल मीणा पर इस मामले में सुनील कुमार को बचाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और कथित तौर पर जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि विभागीय आदेश में इस घटना के सिलसिले में सुनील कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ पद से निलंबित करने का भी जिक्र है.
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