खान विभाग ने माफी योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाया

ब्याज माफी के साथ ही अलग-अलग स्लैब के हिसाब से मूलधन में अधिकतम 90 फीसदी और न्यूनतम 40 फीसदी की राहत दी गई है.

Update: 2023-03-10 09:55 GMT
जयपुर : खान विभाग ने आम माफी योजना को 30 सितंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है. बजट घोषणा के बाद बकाया खनन पट्टाधारकों, उत्खनन अनुज्ञप्तिधारियों एवं रायल्टी ठेकेदारों को भी इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक दिया जायेगा.
अपर मुख्य सचिव (खान) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग ने बजट 2023-24 की घोषणाओं को कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है.
विभागीय माफी योजना का दायरा और अवधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ब्याज माफी के साथ ही अलग-अलग स्लैब के हिसाब से मूलधन में अधिकतम 90 फीसदी और न्यूनतम 40 फीसदी की राहत दी गई है.

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