नगरीय निकाय गठन के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

Update: 2023-04-25 11:06 GMT
प्रतापगढ़। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 नगर निगम गठन/ में घोषित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए राजस्थान की बजट घोषणा में संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका विस्तार किया। नगर परिषद विस्तार । असंवैधानिक कार्य को अविलंब रोकने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमारी रूढि़वादी व रीति-रिवाजों से संचालित ग्राम पंचायत के लागू होने के बावजूद स्थानीय संबंधित अधिकारियों ने हमारे गांव को जबरन नगर पालिका में बदलने का असंवैधानिक व अवैध प्रयास किया है. गौरवशाली संविधान के बारे में है। अनुसूचित क्षेत्र में एक के बाद एक नगर पालिका घोषित कर दी गई, जो कि गलत है। अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका विस्तार का प्रावधान, बिना प्रावधान लाए नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम को लागू करना असंवैधानिक है। दलोट को नगर पालिका नहीं बनाने का सभी सदस्यों ने ज्ञापन देकर विरोध किया। कन्हैयालाल चरपोटा, सोहन निनामा, राजेश डिंडोर, शानू हाड़ा, मदन कटारा, दिलीप, कालू मैदा, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण लाल निनामा, दिनेश निनामा सहित अन्य साथी मौजूद रहे।
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