राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 9 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में सोमवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर धर्मराज मीणा के द्वारा सीकर न्यायक्षेत्र स्थित राष्ट्रीकृत एवं निजी बैंक, बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधिगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सचिव ने बताया कि 9 सितम्बर 2023 को आॅफलाईन के साथ-साथ आॅनलाईन माध्यम से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट, सिविल प्रकरण, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण एवं फौजदारी राजीनामें योग्य अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिसके संबंध में सीकर न्यायक्षेत्र स्थित न्यायालयों में लंबित बैंक एवं वित्तीय संस्थान के धन वसूली के लम्बित सिविल मामलों (सिविल वाद इजाय, आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराय) एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी मामलों (केवल रूपये 10 लाख तक की राशि के मामले) के साथ-साथ इसी प्रकृति के प्री-लिटिगेशन श्रेणी के मामलों के लिए विशेष प्री-काउंसलिंग कैम्प 21 अगस्त से 25 अगस्त 2023 के मध्य एवं 31 अगस्त व एक सितम्बर 2023 को आयोजित किये जायेंगे तथा जिला मुख्यालय एवं तालुका विधिक सेवा समितियों पर प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर 20 अगस्त 2023 को एवं ऐसे पंचायत मुख्यालय, जो कि तहसील अथवा उप-तहसील मुख्यालय भी है, पर 27 अगस्त एवं 3 सितम्बर 2023 को डोर-स्टेप कांउसलिंग कैम्प आयोजित किये जायेंगे। साथ ही मीटिंग में उपस्थित बैंक , बीमा कम्पनियों प्रतिनिधिकगण को अपने अधिकाधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखवाये जाने एवं पक्षकारान् के प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाने के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 9 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा कम्पनियों द्वारा अपने प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को (आॅनलाईन माध्यम) डिजीटल लोक अदालत प्लेटफाॅर्म के URL http://lokadalat.juptice.com पर रजिस्टर किया जा सकेगा। साथ ही बैंक, बीमा कम्पनियों द्वारा 2 सितम्बर 2023 से पूर्व अपने सभी प्री-लिटिगेशन आॅनलाईन माध्यम से रैफर करने के संबंध में आवश्यक दिशा—निर्देश दिये गये। सचिव द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन, आयोजन एवं लोक अदालत के समय आने वाली परेशानी एवं उनके निवारण के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।