बूंदी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 9 मार्च (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आॅफलाईन के साथ-साथ आॅनलाईन माध्यम से भी किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमन गुप्ता ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सम्बन्ध में सोमवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्र.सं. 01 अचला आर्य की अध्यक्षता में बूंदी न्याय क्षेत्र के राजस्व अधिकारीगण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग) नवरत्न कोली, अति. पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वां, कार्यकारी उपखण्ड अधिकारी मोहित कासनिया व्यक्तिशः एवं उपखंड व तहसील स्तर के राजस्व अधिकारीगण वर्चुअल उपस्थित रहे।
उन्होने बताया कि इस बैठक में राजस्व प्रकरणों को चिन्ह्ति किया जाकर लोक अदालत से पूर्व प्री-काॅउन्सलिंग करने हेतु राजस्व अधिकारीगण को निर्देशित किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया जा सके। राजस्व अधिकारीगण को लोक अदालत का हर संभव माध्यम से प्रचार-प्रसार करने, राजस्व प्रकरणों में जारी नोटिसेज की प्रभावी तामिल करवाने आदि बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही 26 फरवरी को जिले में पंचायत समिति मुख्यालय बून्दी, हिण्डोली, नैनवां, के.पाटन व तालेड़ा एवं 27 फरवरी को ग्राम पंचायत रायथल, दबलाना, करवर व डाबी में डोर स्टेप काॅउन्सलिंग शिविर हेतु अधिक से अधिक राजीनामा योग्य राजस्व प्रकरण चिन्ह्ति करने के लिए निर्देशित किया गया। 10 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व विवाद वाले प्रकरणों में राजीनामें के विशेष प्रयास किये जाने के लिए निर्देशित किया गया ताकि समाज में आपसी सौहार्द बना रहे।
उन्होने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है।
आमजन से अपील की जाती है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें।