Behror और नीमराना में माप-तौल जांच, लीगल मेट्रोलॉजी नियमों का पालन न करने पर चालान

Update: 2025-10-14 12:03 GMT
कोटपूतली–बहरोड़ । उपभोक्ताओं को सही माप-तौल के अनुसार सामग्री उपलब्ध करवाने एवं माप-तौल में धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए जिला रसद अधिकारी शशिशेखर शर्मा के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारी रमन यादव के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई।
इस दौरान बहरोड़ शहर एवं नीमराना में 8 प्रतिष्ठानों में माप तौल यंत्रों की जांच की गई, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर 3 प्रतिष्ठानों पर 10 हजार का चालान बनाया गया.
कार्रवाई के दौरान लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत बहरोड़ के हिंदुस्तान डिपार्टमेंटल स्टोर पर 2 हजार, घीलोट के संपूर्णा फूड इंडस्ट्रीज पर 6 हजार एवं नीमराना के खंडेलवाल ट्रेडिंग कंपनी पर 2 हजार के चालान बनाए गए.
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