नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2023-06-04 07:41 GMT

अजमेर: पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश बीएल जाट ने नाबालिग को अगुवाकर उस पर जानलेवा हमला करने व उससे दुराचार करने के आरोपी केकड़ी निवासी सांवरलाल माली को आजीवन (शेष प्राकृतिक जीवन जीने तक) कारावास एवं 58 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है।

प्रकरण के अनुसार 27 अपै्रल 2020 को एक व्यक्ति ने केकड़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह करीब चार बजे उसकी पत्नी सोकर उठी तो उसने नाबालिग बेटी को घर पर नहीं पाया। यह सूचना उसने ससुर को दी। वह मोटर साइकिल से आ रहा था तो उसे बच्ची चिल्लाती हुई सड़क के पास मिली। जिसके कपड़ों में खून लगा था। उसने बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मेडीकल मुआयना में पीड़िता के शरीर में अनेक खरोंच व प्राइवेट पार्ट्स में चोट पाई गई। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए दो दिनों में आरोपी की पहचान कर उसे 29 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक रुपेन्द्र परिहार ने आरोपी द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 19 गवाहों के बयान कराए और 50 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। उन्होंने आरोपी के कृत्य को देखते हुए उसे सख्त से सख्त सजा देने की पेशकश की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त सांवरलाल माली को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माना की सजा दी है।

घृणित कृत्य नरमी का रुख नहीं अपना सकते

अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि अभियुक्त द्वारा किए गए घृणित कृत्य को देखते उसके प्रति किसी प्रकार की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है। उसका कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है।

Tags:    

Similar News