मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के उद्यमियों को ब्याज अनुदान के साथ ही मिलेगा मार्जिन मनी अनुदान
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा जिले में उद्यमियों व उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं शिक्षित बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना (एमवाइयुपीवाइ) के तहत उद्यमियों को ब्याज अनुदान के साथ ही मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान किया गया है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है जिसमें युवाओं को योजना के तहत उपलब्ध लाभ के साथ ही पुरूष उद्यमियों को 10 एवं महिला उद्यमियों को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी भी 5 लाख रूपये की सीमा तक दी जा रही है। योजना के तहत नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारंभ करने के लिए 18 से 35 वर्ष आयु तक शिक्षित युवा उद्यमियों को 1 करोड़ रूपयों तक की ऋण राशि पर ब्याज अनुदान एवं मार्जित मनी अनुदान देय होगा। इसी प्रकार योजना में 25 लाख रूपये तक के ऋण पर देय 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा 25 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। ब्याज अनुदान के अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में उद्यमियों को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी तथा महिला उद्यमियों को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी भी 5 लाख रूपये की सीमा तक दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना बेहद कम निवेश में एक अच्छा उद्यम स्थापित करने में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी एवं रोजगार के नवीन अवसर प्रदान करने के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। यह योजना 1 अप्रेल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना में आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा आवेदन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत न्यूनतम स्नातक स्तर तक के युवा पात्र होंगे तथा नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) में सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता दी जायेगी। यह योजना केवल नवीन उद्यम की स्थापना के लिए लागू की गई है तथा पूर्व संचालित उद्यमों के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण के प्रकरणों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन पत्र दो प्रतियों में भरकर आवश्यक दस्तावेज यथा- आधार कार्ड की छाया प्रति, पासपोर्ट साइट फोटो, परियोजना रिपोर्ट (स्व प्रमाणित), जन्म तिथि प्रमाण के 10वीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र एवं स्नातक की छाया प्रति संलग्न कर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में जमा करवा सकते है।