लोकसभा आम चुनाव 2024 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अंतर्गत निरर्हित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गंगानगर क्षेत्र की रायसिंहनगर विधानसभा से पुरानी आबादी श्रीगंगानगर निवासी श्री कुंभाराम को 12 नवम्बर 2021 से 12 नवम्बर 2024 तक के लिये निरर्हित किया गया है।