लोकसभा आम चुनाव-2024 हथियारों का प्रदर्शन किया या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा

Update: 2024-03-17 09:31 GMT
डूंगरपुर । लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिला डूंगरपुर की राजस्व सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा घोषित की है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासयनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदुक, (एमएलध्बीएलगन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकु, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु से शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल आदि तथा चुनाव ड्यूटी में तैनात अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र, निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के लिए लाए जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
सभा, रैलियों, जुलूस के लिए अनुमति जरूरी
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना राजनीतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैली की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में प्राप्त करनी होगी। ऐसे प्रत्येक आयोजन की वीडियोग्राफी भी उपखण्ड, तहसील स्तरीय आदर्श आचार संहिता टीम द्वारा कराया जाना भी प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट) सुनिश्चित करेंगे। ऐसी प्रत्येक अनुमति की सूचना निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारी को उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना स्थिर अथवा वाहन पर ध्वनि प्रसारण यंत्र एवं डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
धार्मिक स्थल पर चुनावी प्रचार नहीं
धार्मिक स्थलो यथा मंदिर, गिरजाघर, गुरूद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा एवं नहीं कराया जाएगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा।
सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना एवं समुदायों के बीच आपसी सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या वितरण करवाएगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवाएगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, यू-ट्यूब, इस्टाग्राम आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत विदेश या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा करवाएगा। किसी भी निजी सम्पत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
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लोकसभा आम चुनाव- 2024
प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा 95 लाख, वाहन अनुमतियां मतदान दिवस से 48 घंटे पहले समाप्त होगी
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण
जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आदर्श आचार संहिता की दी जानकारी
फोटो संलग्न:
डूंगरपुर, 17 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलक्ट्रेट सभागार में आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों के आचरण, वाहन अनुमति, प्रचार-प्रसार, निर्वाचन व्यय, राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन, नकदी वहन सहित अन्य अहम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन और उप जिला निर्वाचन कुलराज मीणा भी उपस्थित थे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ओर से चुनाव व्यय सीमा, होम वोटिंग, वाहन अनमुति, प्रचार-प्रसार, आदर्श आचार संहिता से जुड़ी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई आदर्श आचार संहिता और समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करने और लोकतंत्र के पर्व में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने निर्वाचन अपराध, भ्रष्ट आचरण संबंधित कानूनी प्रावधान की जानकारी दी। इस दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीणा ने बताया कि वाहन अनुमति के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन वाहन अनुमति लेना जरूरी है। वाहन पर व्यय अभ्यर्थी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा और एक वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। परमिट की मूल प्रति वाहन की विंड स्क्रीन पर लगानी होगी। अन्य अभ्यर्थी के नाम पर जारी अनुमति वाहन के उपयोग नहीं कर सकते। यदि अभ्यर्थी स्वयं के वाहन का उपयोग करता है, तो उसकी अनुमति लेनी होगी और उसका ईंधन और ड्राइवर का खर्चा जोड़ा जाएगा। समस्त वाहन अनुमतियां मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व निरस्त हो जाएगी। प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है।
एसएलएमटी रमेश चंद्र जोशी और वैभव पाठक ने पीपीटी के माध्यम से वाहन, रैली, सभा के लिए आवश्यक अनुमति, विज्ञापन अधिप्रमाणन, अभ्यर्थी का अस्थायी कार्यालय, बूथ, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान के लिए दस्तावेज, आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन अपराध आदि के बारे में जानकारी दी। रैली, सभा, जुलूस के लिए 48 घंटे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। पटाखों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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