अजमेर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को 3 बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा। टीवी चैनल्स में भी प्रसारित कराना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है। सभी राजनैतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है। राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फार्म सी-एक व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है। तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। आयोग के अनुसार लोकसभा आम चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी अभ्यर्थी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर प्रथम प्रचार, अगले पांच से 8 दिनों के बीच दूसरा प्रचार तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल पर प्रकाशित एवं प्रसारित करने होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-एक एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समयावधि इस प्रकार होगी।
उन्होंने बताया कि अजमेर के लिए प्रथम प्रकाशन 9 अप्रेल से 12 अप्रेल के बीच, द्वितीय प्रकाशन 13 अप्रेल से 16 अप्रेल के बीच एवं तृतीय प्रकाशन 17 अप्रेल से चुनाव प्रचार की 24 अप्रेल तक कराना होगा। ऎसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो में विहित सी-एक एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा। इसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।
उन्होंने बताया कि फॉर्मेट सी-एक में आपराधिक मामलों में घोषणा करते समय उम्मीदवार को अभ्यर्थी के विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण मोटे अक्षरों में होगें। समाचार पत्रों में सूचना न्यूनतम 12 फोंट के आकार में प्रकाशित कराई जाएगी। प्रत्येक मामले के लिए विवरण अलग-अलग पंक्तियों में अलग-अलग दिया जाना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचन लड़ रहा है। तो उसे अपने विरूद्ध लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने दल को सूचना देनी अपेक्षित होगी। जैसे ही आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा प्रकाशित हो जाती है। अभ्यर्थी तत्काल इसकी सूचना रिटनिर्ंग अधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर वे निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित फार्मेट सी-4 में मामलों के संबंध में घोषणा के प्रकाशन के बारे में एक रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने बताया कि फॉर्मेट सी-2 जिसके तहत राजनैतिक दलों द्वारा वेबसाइट्स, समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों में दल द्वारा खडे किये गए अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनैतिक दल आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना दल की ऑफिसियल वेबसाइट के होमपेज पर डालने के लिए भी बाध्य होंगे।
उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में नाम निर्देशन पत्रों की कार्यवाही के दौरान 28 मार्च से 4 अप्रेल के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा प्रारूप 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें दो अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त का अंकन किया गया है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र चौधरी (इण्डियन नेशनल काँग्रेस) एवं श्री शहाबुद्दीन (नेशनल फ्यूचर पार्टी) को निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में मीमों एवं स्मरण पत्र दिए गए है। सम्बन्धित अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त प्रकाशन सुनिश्चित किया जा रहा है