दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Update: 2023-10-03 10:46 GMT
जयपुर। जयपुर मेट्रो-द्वितीय की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने शादी के दो महीने बाद ही दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले प्रागपुरा निवासी अभियुक्त पति मुखराम यादव को उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कुत्सित एवं घृणित मानसिकता वाला अभियुक्त किसी तरह की सहानुभूति का पात्र नहीं है।
विशेष लोक अभियोजक नरेश गजराज ने बताया कि मृतका विनीता की मां पुष्पा देवी ने महेश नगर पुलिस थाने में अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसकी बेटी की शादी मुखराम के साथ 3 नवम्बर, 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के तीन दिन बाद ही ससुराल वालों ने उसकी बेटी पर कम दहेज लाने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था।
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