अलवर। अलवर के उद्योग नगर इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो नंबर दो कोर्ट ने उसे आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद के अलावा 49 हजार का जुर्माना लगाया है. आरोपी पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया। इसके बाद वह उसे ट्रेन से पंजाब ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष ने वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से नंगला चरण गांव निवासी अशोक कुमार शर्मा के पुत्र आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया था.
आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में चली लंबी बहस व पक्ष व विपक्ष के बयान व पुलिस जांच द्वारा पेश चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी पाया. आईपीसी की धारा 363 में 3 साल की कैद व 3 हजार जुर्माना, 366ए में 5 साल की कैद व 5 हजार जुर्माना, 376 (3) में 20 साल की कैद व 20 हजार जुर्माना, 506 को एक साल की कैद व 1 हजार जुर्माना व आजीवन कारावास व अर्थदंड एससी/एसटी एक्ट 3(2)() में दोषी पाए जाने पर 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।