श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिला कलक्टर सौरभ स्वामी के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाए जाने पर 14 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित तथा एक निरस्त किया गया है। साथ ही 4 मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापस ली गई है। सहायक निदेशक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि मां करणी मेडिकल स्टोर गांव 22 जीबी श्रीबिजयनगर का 17 से 31 जुलाई, श्री मारूति नंदन मेडिकल स्टोर चक 7 पीजीएम अनूपगढ़ का 17 से 26 जुलाई, लूणिया मेडिकल स्टोर वीपीओ 72 जीबी रामसिंहपुर अनूपगढ़ का 17 से 24 जुलाई तथा बालाजी मेडिकल हॉल महियांवाली का 17 से 23 जुलाई तक अनुज्ञापत्र निलम्बन के साथ-साथ 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापस ली गई है।
इसी प्रकार गुरुजी मेडिकोज चक 11 पी पतरोड़ा अनूपगढ़ का 17 जुलाई से 6 अगस्त, गुरूनानक मेडिकल स्टोर पदमपुर का 17 से 31 जुलाई, न्यू भारत मैडिकल स्टोर चक 1 एनजेडपीए रायसिंहनगर का 17 जुलाई से 31 जुलाई, यश मेडिकल स्टोर 2 एमएलडीए घडसाना का 17 से 21 जुलाई, मंयक मेडिकल स्टोर 29 जीबी विजयनगर का 17 से 19 जुलाई, देव मेडिकल स्टोर 33 जीबी वियजनगर का 17 से 19 जुलाई, संधू मेडिकल स्टोर 33 जीबी विजयनगर का 17 से 19 जुलाई, दशमेश मेडिकल स्टोर 89 जीबी अनूपगढ़ का 17 व 18 जुलाई, नागपाल मेडिकल स्टोर गजसिंहपुर का 17 व 18 जुलाई तथा छाबड़ा मेडिकल स्टोर श्रीकरणपुर का 10 व 11 जुलाई तक के लिए अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है। इसी प्रकार त्रिलोकी फार्मा सादुलशहर का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है।