वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न
बून्दी । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन (नरेगा) ग्राम रामनगर जाटान में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुमन गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल महेंद्र कुमार शर्मा द्वारा उपस्थित नरेगा श्रमिकों को रालसा द्वारा संचालित पॉश एक्ट मॉड्यूल के अनुसार यौन शोषण के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही भरण-पोषण कानून, विधिक सहायता व सरकार द्वारा वृद्धजनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया।
उन्होंने बताया कि नरेगा श्रमिकों को बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह पर सजा के प्रावधान, बाल विवाह को रूकवाये जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी संजय राठौर व ग्राम पंचायत के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।