स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, विद्यार्थियों को दी विभिन्न कानूनों की जानकारी

Update: 2023-02-10 13:50 GMT

कोटा: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के तत्वावधान में गुरुवार को रामपुरा स्थित अकलंक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में विधिक जागरूकता से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा प्रवीण कुमार वर्मा, विधि विद्यार्थी मोहित कुमार, स्कूल प्रिंसीपल मोनिका डेविड जोन, छात्र-छात्राएं एवं अध्यापक स्टॉफ उपस्थित था।

कार्यक्रम में सर्वप्रथम विधि विद्यार्थी मोहित कुमार ने पढ़ने के मौलिक अधिकार को लेकर बताया कि प्रत्येक बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक पढ़ने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने लीगल एड के बारे में भी जानकारी दी। सचिव वर्मा ने विद्यार्थियों को जागरुक करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी को मिला है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि किसी के भी साथ लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान या अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते । साथ ही बच्चों को बाल विवाह, मृत्यु भोज व अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए समझाया और बताया कि ये गलत हैं। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य तौर पर बात करते हुए कहा कि यदि आप के साथ कुछ गलत होता है तो चुप न बैठे आवाज उठाएं। इसके अलावा नि:शुल्क विधिक सहायता, पीडित प्रतिकर स्कीम 2011 व आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी।

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