अजमेर न्यूज: जमीनाें की नकल और सीमाज्ञान के लिए अब किसानाें काे शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह अब निशुल्क मिलेगी। सीमाज्ञान के लिए भी अब राशि जमा नहीं करानी पड़ेगी। आवेदन के बाद गिरदावर पटवारी काे किसान का सीमाज्ञान करना पड़ेगा। राजस्व विभाग नियमाें में संशाेधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। तहसील एवं जिला मुख्यालय में रखे गए अभिलेखाें काे प्राप्त करने के लिए आवेदन करना हाेगा।
पटवारी बंदोबस्त अभिलेखों को छोड़कर किसी भी आवेदक को अपने अभिलेख से प्रमाणित नकल देगा। ये प्रमाणित नकल मुद्रित प्रपत्रों पर दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रकार के रिकॉर्ड के लिए निर्धारित आपूर्ति किए गए प्रत्येक प्रमाणित नकल पर पटवारी “सत्यप्रति” शब्द लिखेगा और पदनाम के साथ अपना हस्ताक्षर करेगा। वह प्रमाणित प्रति / नकल पर आवेदन की तिथि भी दर्ज करेगा।
उसे तैयार करने की तिथि एवं आवेदक को सौंपने की तिथि पटवारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर उसकी प्रमाणित प्रति/निशुल्क नकल देना होगा। सरकार पटवारी को ट्रेसिंग पेपर उपलब्ध कराएगी। यदि गैर खातेदार काश्तकार का कोई खातेदार अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन कराना चाहता है या अपने क्षेत्र की परिधि के साथ सीमा चिह्न लगाना चाहता है तो इसके लिए तहसीलदार को आवेदन करना हाेगा।