Kota: अदालत ने 3 तस्करों को 7 वर्ष बाद दी 5-5 साल की जेल
आरोपियों की कार से पुलिस ने 4 किलो गांजा बरामद किया था
कोटा: मादक पदार्थ तस्करी के करीब 7 साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी दिनेश उर्फ छोटेलाल, गौरव उर्फ गोलू व बृजमोहन सैनी को 5 साल कठोर कारावास की सजा व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों की कार से पुलिस ने 4 किलो गांजा बरामद किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 8 जनवरी 2017 को नाकाबंदी के दौरान महावीर नगर थाना पुलिस ने जयपुर नंबर की एक कार को रोका. कार में दो लोग बैठे थे. ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे एक शख्स की गोद में एक प्लास्टिक बैग रखा हुआ था. पूछताछ में एक ने अपना नाम दिनेश उर्फ छोटेलाल निवासी केशवपुरा सेक्टर 6 थाना महावीर नगर और दूसरे ने गौरव उर्फ अजय आहूजा नगर निवासी उड़िया बस्ती थाना अनंतपुरा कोटा बताया. तलाशी के दौरान उसके पास से 4 किलो गांजा बरामद हुआ. जांच के दौरान कार मालिक बृजमोहन सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों के खिलाफ कोर्ट में एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान पेश किया गया। अदालत में 12 गवाह और 49 दस्तावेज पेश किये गये.